बलिया। 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा, 19 सितम्बर को अनन्त चतुदर्शी, 28 सितम्बर को चहल्लुम का त्यौहार मनाया जायेगा। 07 अक्टूबर को साथ ही नवरात्र का त्यौहार प्रारम्भ होगा। 14 अक्टूबर महानवमी, 15 अक्टूबर को दशहरा विजय दशमी, 19 अक्टूबर बारावफात, 04 नवम्बर को दीपावली, 05 नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 06 नवम्बर को भैया दूज/चित्रगुप्त जयन्ती व 10 नवम्बर को छठ पूजा मनाया जायेगा। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जनपद सीमा के भीतर निवास करने तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्त्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे न कोई जुलूस निकालेंगे। धरना प्रदर्शन नहीं होगा। कोई ऐसा अफवाह नहीं फैलायेगा जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म, सड़क, मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काच के दुकड़े तथा विस्फोटक आदि न तो कोई एकत्र करेगा, न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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