बलिया : लर्निंग लाइसेंस में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, 1 अक्टूबर 2021 से पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। आजमगढ़ एआरटीओ बलिया के अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे संतोष सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक को कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं होगी, आवेदक जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से भी अपना टेस्ट दे सकता है। उन्होंने बताया कि बाराबंकी में ट्रायल शुरू किया जा चुका है और पोर्टल भी अपडेट हो चुका है, सफल ट्रायल के बाद अगर सबकुछ ठीक रहा तो पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि लर्निंग लाइसेंस 1 फरवरी से 30 सितम्बर के बीच तक का ही वैलिड माना जायेगा। लर्निंग लाइसेंस की वैधता सिर्फ छह महीने की होती है लेकिन covid – 19 के चलते सरकार ने लर्निंग लाइसेंस की वैधता 30 सितंबर बढ़ा रखी है। उन्होंने स्लॉट संबंधी मामलों पर कहा कि स्लॉट कम होने की वजह से आवेदकों को अक्टूबर, नवंबर में स्लॉट मिल रहा है।