अतरौलिया, आजमगढ़। ग्राम सिकंदरपुर स्थित गाटा संख्या 3 रकबा 1.896 हेक्टेयर जमीन पर दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा है जिसमें एक पक्ष सत्यप्रकाश पांडेय द्वारा उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर न्यायालय में धारा 145 सीआरपीसी के तहत एक वाद दाखिल किया गया था। जिसमें उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर द्वारा द0प0स0 की धारा 146(1) के क्रम में सिकंदरपुर में स्थित गाटा संख्या 3 की भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश पारित कर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया को आदेशित किया कि उक्त भूखंड को कुर्क करके स्वयं अथवा किसी निष्पक्ष व्यक्ति को सुपुर्दगी करें। इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय पक्ष ने अपर जिला न्यायालय कोर्ट नंबर 3 में निगरानी दाखिल की, अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी तत्वों को संज्ञान में लेते हुए निगरानी को निरस्त कर दिया तथा उपजिलाअधिकारी बुढ़नपुर के आदेश की पुष्टि कर दी। वहीं एक पक्षकार सत्य प्रकाश पांडे ने उप जिलाधिकारी के आदेश व न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने हेतु उप जिलाअधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सत्य प्रकाश पांडे ने बताया कि विवादित भूखंड पर कभी भी मार झगड़ा हो सकता है। शांति व्यवस्था को बनाने के लिए विवादित भूमि को कुर्क किया जाना अति आवश्यक है। न्यायालय का आदेश का अनुपालन थानाध्यक्ष द्वारा कराया जाए।
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