आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विशाल भारद्वाज ने लोगों को सूचित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होने बताया कि दिनांक 10 मार्च 2023 को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 11 मार्च से 17 मार्च 2023 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना, 18 मार्च से 22 मार्च 2023 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण, 23 मार्च से 31 मार्च 2023 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना तथा 01 अप्रैल 2023 को अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन किया जायेगा। उन्होने कहा कि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेंगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेंगा। मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु दिनांक 11 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट http://sec.up.nic.in पर भी ऑन लाइन आवदेन कर सकते हैं। उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है, तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है, अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये हैं, उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही जाएगी। उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी।