रिपोर्ट, वरुण सिंह

आजमगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश (गैगेस्टर) कोर्ट नं0- 04, द्वारा हत्या के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है, सजा पाने वालों में 1. शिवशंकर यादव पुत्र लालजीत यादव, 2. बबलू यादव पुत्र महेन्द्र यादव, 3. सन्तोष यादव पुत्र बरसाती यादव, 4. शिवशंकर यादव पुत्र महेन्द्र यादव, 5. अशोक यादव पुत्र बरसाती यादव 6. राजेश यादव नाती रामजीत यादव निवासी गण चकमेऊवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ शामिल है, बता दें कि दिनांक-28.05.2017 को वादी श्री सत्यदेव सिंह पुत्र रामनवल सिंह निवासी चकमेऊवां, थाना रानी की सराय थाने पर लिखित तहरीर दिया था कि वादी अपने भाई सुदर्शन चौहान, भतीजे डा राजीव चौहान तथा गांव के निवासी मुनीराम चौहान आदि 06 लोगों के साथ डा0 राजीव चौहान के क्लीनिक, सोनवारा से शादी की खरीदारी करने के लिए जा रहें थे, तभी अचानक 04 बाइक सवार राजेश यादव आदि 13 लोगों द्वारा प्राइमरी स्कूल सिरसाल, प्रधान के पोखरी के पास लाठी, डंडा, तमंचा आदि से हमला कर दिया, जिसमें वादी के भाई सुदर्शन चौहान व गांव के निवासी मुनीराम चौहान की मृत्यु हो गयी। इस मामले में पुलिस ने 13 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 126 सन् 2017 अंतर्गत धारा 147/148/149/302/323/34 भादवि व 07 सीएलए पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी, उपरोक्त मुकदमें में 14 लोगों कि गवाही हुई थी।