रिपोर्ट, वरुण सिंह 
आजमगढ़। विद्यालय का प्रबंधक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने सरकारी गनर प्राप्त करने के लिये रंगदारी की गलत सूचना दिया था, गलत सूचना देने के आरोप में पुलिस ने प्रबंधक सहित तीन पर मुकदमा पंजीकृत किया था, मुकदमा पंजीकृत होने के बाद प्रबंधक फरार चल रहा है, इस मामले में गंभीरपुर पुलिस ने अभियुक्त डा0 संतोष कुमार मिश्रा के घर पर 82 सीआरपीसी की नोटिस सोमवार को चस्पा किया, बता दें कि दिनांक- 09.12.2022 को वादी डा0 संतोष कुमार मिश्रा पुत्र त्रिपुरारी मिश्रा निवासी खरैला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ जो विद्यालय भी चलाता है, उसने सूचना दिया गया कि मेरे मोबाइल नम्बर 9956xxxxxx पर मो.न. 964xxxxxx से 10 लाख रूपये की रंगदारी माँगी गयी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 405/22 धारा 386 भादवि पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी, विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त सीडीआर व कैफ से अभियुक्तगण राहुल त्रिपाठी थाना देवगाँव व संदीप सिंह निवासी सादीपुर थाना बरदह की गिरफ्तारी की गयी, गिरफ्तार अभियुक्त डा0 संतोष कुमार मिश्रा के रिश्तेदार/परिचित निकले जिनसे पूछताछ में बताये कि डा0 संतोष कुमार मिश्रा उपरोक्त को सरकारी गनर की अवश्यकता थी, इस लिये उनके द्वारा हम लोगो को पैसे व नौकरी का लालच देकर एक षड़यंत्र के तहत फर्जी फोन कराकर रंगदारी माँगने की फर्जी सूचना दी गयी थी, फर्जी रंगदारी माँगने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 408/22 धारा 195/120बी भादवि बनाम डा0 संतोष कुमार मिश्रा पुत्र त्रिपुरारी मिश्रा निवासी खरैला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ आदि पंजीकृत कर घटना मे शामिल 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था, घटना के बाद से ही अभियुक्त डा0 संतोष कुमार मिश्रा फरार चल रहा है, जिसके बिरूद्ध मा0 न्यायालय जे एम कोर्ट न. 26 से दिनांक 01.03.2023 को 82 सीआरपीसी जारी किया गया था, जिसका तामिला दिनांक 06.03.2023 को नियमानुसार अभियुक्त के घर ग्राम खरैला, स्कूल, बाजार आदि पर डुगडुगी पिटवाकर करवाया गया।