रिपोर्ट, वरुण सिंह 
नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अब संसद सदस्य नहीं रहे, जारी लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, राहुल गांधी को सदन से अयोग्य माना गया है, उनके खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाने के बाद यह कार्रवाई हुई है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) और जनप्रतिनिधि कानून के तहत रद्द हुई है, राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे, उन्होंने 2019 में यहां से बड़ी जीत हासिल की थी, जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत, अगर सांसद या विधायक को किसी भी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी, इतना ही नहीं वे सजा पूरी होने के छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ऐसे में राहुल गांधी को अगर सजा होती है, तो वे 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बता दें कि राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है, सजा सुनाए जाते ही राहुल की लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा था, वैसे तो अदालत ने सजा सुनाने के बाद ही उनकी सजा निलंबित कर दी, और उन्हें जमानत देते हुए अपील के लिए 30 दिन का समय भी दिया है, लेकिन इससे उन्हें बहुत राहत नहीं मिलेगी, राहुल को अपनी संसद सदस्यता बचाने के लिए अब अपनी अपील में पूरे केस को गलत साबित कर स्वयं को निर्दोष साबित करना होगा, जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल को चुनावी रैली में एक भाषण में उन्होंने कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी व नरेन्द्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल के खिालफ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था, बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बचाने के सभी रास्ते अभी बंद नहीं हैं, उनके पास हाईकोर्ट में जाने का विकल्प मौजूद है, अगर हाईकोर्ट सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है, वहीं, अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो राहुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, शीर्ष अदालत अगर फैसले पर स्टे लगा देता है तो उनकी सदस्यता बच जाएगी, अगर स्टे नहीं मिलता है तो आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।