आजमगढ़। अतरौलिया थाने के उप निरीक्षक प्रभात कुमार पाठक के नेतृत्व में कांस्टेबल सर्वेश यादव द्वारा मु०अ० संख्या 57/21 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी में वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ बबलू पुत्र स्व0 उपेन्द्र नाथ मिश्रा निवासी अनुवापार, थाना कोतवाली सलेमपुर, जनपद देवरिया के घर न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी के आदेश की प्रति चस्पा की गई एवं सार्वजनिक स्थान पर चस्पा व मुनादी कराकर प्रचार प्रसार किया गया। अभियुक्त के घर पुलिस द्वारा बार-बार दबिश देने व माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए एनबीडब्ल्यू के उपरांत भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तत्पश्चात अतरौलिया पुलिस द्वारा 82 की कार्रवाई की गई। उप निरीक्षक प्रभात कुमार पाठक ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कई बार गिरफ्तारी की दबिश दी लेकिन अभियुक्त हाथ नहीं लगा। आज उसके घर पहुँच कर धारा 82 की कार्यवाही की गई। अब अभियुक्त सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
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