गाजीपुर । शनिवार को मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने फैसला सुनाया, अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, इसके अलावा, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा, बसपा सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में शनिवार को फैसला आया, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस मामले में बहस 1 अप्रैल को ही पूरी हो चुकी थी