गाजीपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 अप्रैल को प्रभारी निरीक्षक थाना भांवरकोल द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश के अंतर्गत धारा 14 ( 1 )उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूलन राय पुत्र सूर्यदेव राय निवासी ग्राम शेरपुर कला थाना भांवरकोल की सात करोड़ 17 लाख 4 हजार ₹460 की अचल बेनामी संपत्ति आज 9 मई पैतृक गांव पर
कुर्क कर दी गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक और भौतिक लाभ के उद्देश्य से अपराध कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनामी अचल संपति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया।
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