गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इनमें से एक हत्या के प्रयास के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज फैसला दिया। मामले में निर्णय देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया। माननीय कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया है। मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश का मामला विचाराधीन था। सन् 2009 में कोतवाली मुहम्मदाबाद में अमीर, हसन ने सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर धारा 120 बी के अंतर्गत अपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया था ।इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव पहले ही माननीय न्यायालय से ,बरी किया जा चुका था। एमपी, एमएलए कोर्ट में केस विचाराधीन था ।इस मामले में कोर्ट ने फैसला देते हुए मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से माफिया मुख्तार अंसारी के लिए राहत की खबर है।