आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के पार्षदों एवं महापौरों तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात शासन द्वारा निकायों के यथावत संगठित हो जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-43 घ में यह प्राविधान है कि नगर पालिका का अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित हो जाने पर अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उक्त उल्लिखित धारा में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा। यह भी प्राविधान है कि जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उप जिलाधिकारी शपथ दिलायेंगे या प्रतिज्ञान करायेंगे। उन्होने बताया कि समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-43 घ के अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही दिनांक 26 मई 2023 अथवा 27 मई 2023 को अनिवार्य रूप से संपन्न कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-43 घ में दी व्यवस्था के अनुसार 26 मई 2023 को नगर पालिका/नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यगण को शपथ दिलाने हेतु पूर्वान्ह में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ एवं अपरान्ह में नगर पालिका परिषद बिलरियागंज के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन, पूर्वान्ह में नगर पालिका परिषद मुबारकपुर एवं अपरान्ह में नगर पंचायत जहानागंज के लिए उप जिलाधिकारी सदर, पूर्वान्ह में न0पं0 अतरौलिया एवं अपरान्ह में न0पं0 बूढ़नपुर के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर, पूर्वान्ह में न0पं0 जीयनपुर एवं अपरान्ह में न0पं0 महराजगंज के लिए उप जिलाधिकारी सगड़ी, अपरान्ह में न0पं0 अजमतगढ़ के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी, पूर्वान्ह में न0पं0 निजामाबाद एवं अपरान्ह में न0पं0 सरायमीर के लिए उप जिलाधिकारी निजामाबाद, पूर्वान्ह में न0पं0 फूलपुर एवं अपरान्ह में न0पं0 माहुल के लिए उप जिलाधिकारी फूलपुर, पूर्वान्ह में न0पं0 कटघर लालगंज के लिए उप जिलाधिकारी लालगंज, पूर्वान्ह में न0पं0 मेंहनगर के लिए उप जिलाधिकारी मेंहनगर एवं पूर्वान्ह न0पं0 मार्टीनगंज के लिए उप जिलाधिकारी मार्टीनगंज को नामित किया गया है। उपरोक्तानुसार नामित अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप शपथ ग्रहण करायें तथा शपथ पत्र की चार प्रतियाँ एवं शपथ ग्रहण की कार्यवाही से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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