– उप जिलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूर्व कब्जा के अनुसार दिलाया कब्जा
सगड़ी, आजमगढ़। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बनकटा गांव में दो भाइयों की चल अचल संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क हुई थी उसे उच्च न्यायालय के निर्देश पर उप जिलाधिकारी ने पुलिस व राजस्व टीम के साथ पहुंचकर पूर्व कब्जे के अनुसार वापस कराया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 11 उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता नायब तहसीलदार माधवेंद्र प्रताप सिंह राजस्व टीम व पुलिस बल के साथ बनकटा गांव में पहुंचकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूर्व से कुर्क मकान को पूर्व कब्जे के अनुसार मदन व घुरहू को वापस कराया गया। विदित हो बनकटा गांव में मदन व घुरहू के बीच वर्ष 2014 में वरासत को चल अचल संपत्ति का विवाद चल रहा था जिसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह व नायाब तहसीलदार मंयक मिश्रा ने टीम के साथ 6 अप्रैल वर्ष 2022 को कुर्क किया गया। वही रिकॉल होने के बाद पुनः उप जिला अधिकारी के द्वारा कुरुख का आदेश वापस ले लिया गया किंतु उसके बाद मकान से प्रशासन के द्वारा ताला नहीं खोला गया जिसको लेकर उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय के द्वारा बुधवार को एक सप्ताह के अंदर कुर्क मकान को पूर्व कब्जे के अनुसार वापस करने के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता, नायब तहसीलदार माधवेंद्र प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक उमा प्रसाद, रौनापार एसआई उमाशंकर सहित पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचकर पूर्व कब्जे के अनुसार मदन व घुरहू को कब्जा वापस कराया गया।
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