वैशाली/हाजीपुर। जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से वैशाली समाहरणालय सभागार में जिला के सभी 238 क्यूआर कोड प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्यालयों में आरटीई एक्ट के अंतर्गत वांछित समूह के बच्चों के 25 प्रतिशत कोटे का नामांकन अनिवार्य रूप से निजी विद्यालय लेना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या फर्जीवाड़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा पता चलने पर इसे गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर, डीएम के ओएसडी सहित सभी निजी विद्यालयों के संचालक /प्राचार्य उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष हुए नामांकन छाया प्रति सत्यापित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के कार्यालय में 10 अगस्त तक सभी निजी विद्यालय जमा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि कुल नामांकन में 25 प्रतिशत का नामांकन स्पष्ट हो सके। इसके साथ-साथ ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में सभी विद्यालयों से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय द्वारा संचालित बस/ वाहन के ड्राइवर एवं अन्य सभी कर्मी का डेटाबेस जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। सीसीटीवी कैमरा की स्थिति,बच्चों के लिए सुरक्षा मानक के रूप में की गई व्यवस्था संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय की भूमि अपनी है अथवा नहीं, कहीं सरकारी भूमि का अतिक्रमण तो नहीं हुआ है इन सभी बिंदुओं पर निर्देश देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही गयी।