अतरौलिया, आजमगढ़। प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल दीपक द्वारा मु०अ० संख्या 167/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अहिरौला का अभियुक्त मनोज यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी करनपुर, थाना अहिरौला, जनपद आज़मगढ़ के घर न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी के आदेश की प्रति चस्पा की गई एवं सार्वजनिक स्थान पर चस्पा व मुनादी कराकर प्रचार प्रसार किया गया। अभियुक्त के घर पुलिस द्वारा बार-बार दबिश देने व माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए एनबीडब्ल्यू के उपरांत भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तत्पश्चात अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक द्वारा 82 की कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कई बार गिरफ्तारी की दबिश दी लेकिन अभियुक्त हाथ नहीं लगा। आज उसके घर पहुँच कर धारा 82 की कार्यवाही की गई। अब अभियुक्त सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.