AZAMGARH: बाहुबली पूर्व सांसद व पवई विधायक रमाकांत यादव पर आरोप तय, 27 को आएगा फैसला, विधायकी रहेगी या जाएगी, हो जाएगा निर्णय?

स्वतंत्र भारत से वरुण सिंह की रिपोर्ट
आजमगढ़ जनपद के माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत के मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फतेहगढ़ जेल में बंद पूर्व सांसद तथा सपा के विधायक रमाकांत यादव पर आरोप तय कर दिए हैं, फूलपुर-पवई से विधायक रमाकांत यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट में फतेहगढ़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, इस दौरान कोर्ट ने अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल में शराब बरामदगी के मुकदमे में रमाकांत यादव पर आरोप निर्धारित किए हैं, 27 सितंबर को ही अगर कोर्ट ने सजा सुना दी, तो उसी दिन पता चल जाएगा कि रमाकांत यादव की विधायक की रहेगी या जाएगी, बता दें कि माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई थी, इस घटना के एक दिन बाद 22 फरवरी 2022 को माहुल कस्बे में स्थित देसी शराब के ठेके पर छापा मारकर पुलिस ने चार पेटी अपमिश्रित शराब बरामद की थी, इसके अलावा,1998 में लोकसभा चुनाव के समय 17 फरवरी को फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक पर रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी के समर्थकों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, इस मामले में अब गवाही की प्रक्रिया चल रही है, वकीलों की हड़ताल के कारण मुकदमें में कोई कारवाई नहीं हुई, अब अदालत ने अगली तिथि 27 सितंबर नियत कर दी है