Pradeep Pandey Gajipur

गाजीपुर ।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप IS-191 गैंग सरगना अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दोषी अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपद गाजीपुर पुलिस/मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप IS-191 गैंग सरगना अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को तत्कालीन जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर दोनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के प्रकरण में थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 266/90 धारा 467/468/420/120B भादवि, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 30 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा धारा 467/120B भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 468/120B भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 50000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 420/120B भादवि में 07 वर्ष के कारावास व 50000 रुपये के अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 30 आर्म्स एक्ट में 06 माह का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है ।