आजमगढ़ । सगड़ी तहसील क्षेत्र के चांदपट्टी बाजार का रहने वाले शाह आलम ने गांव में स्थित हेल्थ केंद्र (आरोग्य केंद्र) की कीमती जमीन के कागजात में छेड़छाड़ करते हुए उक्त जमीन पर जोहर हाई स्कूल के नाम से विद्यालय खोल लिया, यही नहीं शाह आलम ने वर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी से तत्कालीन विधायक रहे, अभय नरायण पटेल से उक्त जौहर जूनियर हाई स्कूल के नाम पर विधायक निधि भी 10 लख रुपए रिलीज कराकर फ्रॉड करने का कार्य किया है, इन सब बातों की जानकारी जब गांव के ही मोहम्मद अली को हुई, तो उन्होंने एसडीएम सगड़ी के न्यायालय में वाद दाखिल किया, इसके बाद सारे साक्ष्य को देखने के बाद एसडीएम सगड़ी ने जोहर जूनियर हाई स्कूल के नाम को खारिज करने व हेल्थ केंद्र की जमीन को पुनः नाम दर्ज करने का आदेश देते हुए, स्वास्थ्य केंद्र हरैया के चिकित्सा प्रभारी को हेल्थ केंद्र को अधिग्रहण करने का आदेश दिया, यही नहीं 420 शाह आलम के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया, हेल्थ केंद्र तो अधिग्रहण हो गया, और उसमें कार्य भी शुरू हो चुका है, लेकिन एसडीएम द्वारा 16 जनवरी 2024 को जो 420 प्रबंधन के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हुआ था, उक्त प्रबंधन पर अब तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, वहीं गांव व आसपास के लोगों में शाह आलम के खिलाफ काफी आक्रोश बना हुआ है । बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी गांव निवासी शाह आलम पुत्र रफीक द्वारा वर्ष 1978 में मुस्लिम एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय चांद पट्टी सगड़ी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराया। धारा 33 / 39 एलआर एक्ट में तत्कालीन उप जिलाधिकारी के पारित आदेश 15 दिसंबर 1990 द्वारा विवादित भूखंड गाटा संख्या 990 जो हेल्थ सेंटर को एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी चांदपट्टी दर्ज किए जाने के आधार पर विपक्षी शाह आलम द्वारा संचालित विद्यालय को दिनांक 15 नवंबर 1996 को उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता प्राप्त की गई । वर्ष 2016 में विवादित भूखंड पर स्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालय को एम ए जौहर जूनियर हाई स्कूल चांदपट्टी आजमगढ़ नामांकित कर कक्ष निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ की स्वीकृति के रूप में 10 लाख का अनुदान प्राप्त किया गया। वर्ष 2019 में विवादित भूखंड पर संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय को मोहम्मद अली जौहर जूनियर हाई स्कूल चांदपट्टी हरैया आजमगढ़ नामांकित किया गया । उप जिलाधिकारी सगड़ी न्यायालय में मुकदमा के दौरान आदेश हुआ कि तहसीलदार सगड़ी की आख्या 8 फरवरी 2022 को स्वीकार की गई, तथा उन्हें आदेश दिए गए की, दिनांक 16 जनवरी 2024 तक अनादिकृत अभियोग से अवनुक्त न होने की दशा में हेल्थ सेंटर ग्राम चांदपट्टी तहसील सगड़ी स्थित भूखंड गाटा संख्या 990 तथा उस पर निर्मित स्थाई निर्माण को विपक्षी शाह आलम पुत्र रफीक निवासी चांदपट्टी थाना रौनापार सगड़ी आजमगढ़ की अवैध कब्जे से यदि आवश्यक हो तो स्थानीय पुलिस की सहायता से तत्काल अवमुक्त कराऐ, तथा अवमुक्त भूमि तथा उसमें स्थित स्थाई निर्माण को विकासखंड हरैया के स्वास्थ्य निरीक्षक की सुपुर्दगी में दें । साथ ही साथ सार्वजनिक हितार्थ सुरक्षित हेल्थ सेंटर के भूखंड को साजिश के तहत हड़पने के कुटिल प्रयास तथा उस पर अनाधिकृत कब्जा बनाए रखने के आरोप में शाह आलम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं। लेकिन एक मांह से ऊपर बित जाने के बाद भी आरोपी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है ।