(अतरौलिया) आजमगढ़ । अतरौलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने पास मौजूद लगभग साढ़े चार करोड़ के जेवरात व 2.58 लाख की नकदी को एक सोनार को दो प्रतिशत लाभांश की लालच में दिया था। जिसे लेकर सोनार ने हड़प लिया और लाभांश तो दूर मूल भी नहीं वापस कर रहा है। थाना से लेकर एसपी से शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर सोनार के खिलाफ अतरौलिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अतरौलिया थाना के उपटापार बासगांव निवासी उमाकांत सिंह उर्फ गुड्डू के पास 2013 में ही 500 ग्राम सोना, नौ किग्रा चांदी मौजूद थी। गांव के ही एक सोनार भुवाल सोनी ने उमाकांत को दो प्रतिशत प्रति माह लाभांश देने का लालच दिया। उमाकांत ने अपने पास मौजूद 500 ग्राम सोना, नौ किग्रा चांदी के अलावा 2.58 लाख रुपये भुवाल को दे दिया। उमाकांत के अनुसार 28 अगस्त, 2013 को इसे लेकर एक संविदा पत्र भी तैयार हुआ, जिसमें साक्षी के रूप में कन्हैयालाल सोनी के अलावा उसके व सोनार के हस्ताक्षर हुए। वहीं, इस दौरान गांव के ही सत्य प्रकाश सिंह व हनुमान सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद एक माह होने पर वह सोनार से अपना दो प्रतिशत लाभांश मांगना शुरू किया, तो वह आज-कल की बात कहता रहा। दस साल का लंबा समय बीत जाने पर 20 अगस्त, 2023 को उमाकांत सिंह ने सोनार से कहा कि लाभांश छोड़ो मेरा मूल ही वापस कर दो। इस पर सोनार तैस में आ गया और गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने कहा कि जितना दिए हो उसका एक हिस्सा ही खर्च कर जान से मरवा दूंगा। इस धोखाधड़ी का शिकार होने पर उसने थाने पर तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं एसपी के यहां भी गुहार लगाई पर कुछ नहीं हुआ। पीड़ित अब कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को अतरौलिया थाने पर पीड़ित उमाकांत सिंह की तहरीर पर सोनार भुवाल सोनी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। विरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी अतरौलिया ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना की कवायद में जुटी है। विवेचना पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।