(मुबारकपुर) आजमगढ़ । चेक बाउंस होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न.12 के न्यायालय ने 82 नोटिस का आदेश किया है । न्यायालय के आदेश पर स्थानीय थाने की पुलिस कमला सिंह यादव, उप निरिक्षक नीरज कुमार शुक्ल, कांस्टेबल शैलेश यादव, महीला आरक्षित अंकित राव सहयोगियों के साथ ढोल नगाड़े के साथ अभियुक्त के घर नोटिस चश्पा किया । खबर के अनुसार मनोज विश्वकर्मा पुत्र प्रहलाद विश्वकर्मा निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर ने अपने पड़ोसी से कहा कि लकड़ी के कारोबार के लिए 30 लाख रुपए दिजिए, इस कारोबार में बहुत अधिक मुनाफा है, और आप रुपया लगाये हम कारोबार को विस्तार देंगे, जिस पर पड़ोसी रईस ने अपने भाई के साथ जालसाज के झांसे में आकर पैसा दे दिया, इसके बाद कारोबार के मुनाफा नहीं दिया, जिसपर रईस अहमद को मनोज विश्वकर्मा के कालाबाजारी पर शक हुआ और रईस ने मनोज से पैसा के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया । जिस पर मनोज विश्वकर्मा ने 15 लख रुपए का चेक रईस और 10 लख रुपए का चेक अजीम अहमद के नाम दे दिया, और शेष 5 लाख नगद देने की बात कही, जैसे ही रईस आदि ने बैंक में चेक को लगाया, कुछ दिन बाद चेक बाउंस हो गया, जिस पर एनआईटी के तहत रईस अहमद ने न्यायालयका दरवाजा खटखटाया, न्यायालय में उपस्थित ना होने पर मनोज विश्वकर्मा के घर 82 की नोटिस चस्पा का आदेश किया गया। सूत्र बताते हैं कि मनोज विश्वकर्मा एक बहुत बड़ा जाल साज है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार व अन्य कई स्थान में बड़े पैमाने पर जलसाजी का कारोबार का धंधा करता है। पुलिस के उक्त कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है।